गैंगस्टर लॉरेंस इंटरव्यू मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह की जमानत याचिका, मोहाली कोर्ट में सुनवाई आज

गैंगस्टर लॉरेंस इंटरव्यू मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह की जमानत याचिका, मोहाली कोर्ट में सुनवाई आज

बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू के खिलाफ मोहाली के स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा मामला अब अदालत में है, जहां उन्होंने अपनी जमानत याचिका दायर की है। उनकी याचिका में दो प्रमुख दलीलें दी गई हैं। पहली दलील में उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, वह गलत है, क्योंकि मोहाली के तत्कालीन एसएसपी संदीप गर्ग ने इस शिकायत को झूठा पाया था। हालांकि, बाद में एफआईआर रोपड़ के एसपी की जांच पर आधारित होकर दर्ज की गई, जो कि एसएसपी गर्ग से जूनियर थे। दूसरी दलील यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू विवाद में उन्हें बलि का बकरा बनाया गया।

एफआईआर में गुरशेर सिंह संधू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 465, 467, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13/2 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में यह भी बताया गया है कि डीएसपी रहते हुए संधू ने भोले-भाले लोगों को निशाना बना कर उनसे फर्जी शिकायतें दर्ज करवाईं और फिर समझौता करवा कर पैसे वसूले। इस मामले की जांच विजिलेंस विभाग द्वारा की जा रही है, और अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

इस केस की सुनवाई अब मोहाली जिला अदालत में होनी है, जहां सरकारी पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा।

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