मेवात जिले के डिंगरहेड़ी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने और दो चचेरी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने चार आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है।
आरोपी विनय, जय भगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को मौत की सजा सुनाई गई. वरिष्ठ वकील एसपीएस परमार और वकील अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि छह आरोपियों तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर यादव, करमजीत, राहुल वर्मा और संदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. सीबीआई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि इन छह आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी. इस कारण उन्हें इसमें शामिल नहीं पाया गया. इस वजह से उन्हें बरी किया जा रहा है.
क्या माजरा था?
24 और 25 अगस्त 2016 की रात बदमाशों ने डबल मर्डर और एक नाबालिग समेत दो लड़कियों से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था. दूसरे समुदाय के आरोपियों ने लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के अलावा पति-पत्नी की हत्या कर दी और परिवार के पांच सदस्यों को घायल कर दिया और भाग गये. वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि घटना को बावरिया गिरोह ने अंजाम दिया है. दोषी ठहराए गए सभी लोग इसी गिरोह के सदस्य थे.










