पंजाब सरकार ने NOC के बिना प्लॉट रजिस्ट्री की समय सीमा बढ़ाई, 31 अगस्त 2025 तक मिलेगा मौका
पंजाब सरकार ने NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के बिना प्लॉटों की रजिस्ट्री करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब लोग 31 अगस्त 2025 तक अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। पहले यह समय सीमा 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 तक किया गया है। यह निर्णय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकें।
पंजाब सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के माध्यम से भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए NOC की शर्त को समाप्त कर दिया है। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना और अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
रजिस्ट्री के लिए एक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिन लोगों ने 31 जुलाई 2024 तक किसी अनधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी या स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता किया है, उन्हें अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए NOC की आवश्यकता नहीं होगी।
इस फैसले के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी विस्तार से बताया, और इसे आम जनता की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।