संगरूर: साइबर कैफे में अब पहचान पत्र के बिना एंट्री नहीं, नया आदेश जारी”
संगरूर जिले में साइबर कैफे में प्रवेश के लिए अब पहचान पत्र अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट संदीप ऋषी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए हैं, जो फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
नए नियमों के अनुसार, साइबर कैफे में किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कैफे मालिकों को एक रजिस्टर रखने की आवश्यकता होगी, जिसमें हर व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर दर्ज किया जाएगा। पहचान के लिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या क्रेडिट कार्ड जैसे दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकेगा।
जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम साइबर कैफे के दुरुपयोग, विशेष रूप से आतंकवादी और असामाजिक तत्वों द्वारा, को रोकने के लिए उठाया गया है। कैफे मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। यह निर्णय जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।