आज भारत छोड़ने की पाकिस्तानी नागरिकों की अंतिम तारीख, सरकार सख्त – गिरफ्तारी या जुर्माने का अल्टीमेटम

आज भारत छोड़ने की पाकिस्तानी नागरिकों की अंतिम तारीख, सरकार सख्त – गिरफ्तारी या जुर्माने का अल्टीमेटम

अटारी बॉर्डर पर पहुंच रहे पाक नागरिकों के पासपोर्ट चैक करते हुए बीएसएफ के जवान। - Dainik Bhaskar

नई दिल्ली/अटारी: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा लिए गए सख्त फैसलों के तहत, आज (29 अप्रैल 2025) वह आखिरी दिन है, जब भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना है। दो बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी जो नागरिक भारत में रुके हुए हैं, उन पर अब कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

अब तक 537 पाक नागरिक लौटे

24 से 27 अप्रैल के बीच 537 पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें 9 राजनयिक व अधिकारी भी शामिल हैं, अटारी-वाघा सीमा के ज़रिए पाकिस्तान लौट चुके हैं। इनकी तारीखवार संख्या इस प्रकार है:

  • 24 अप्रैल: 28

  • 25 अप्रैल: 191

  • 26 अप्रैल: 81

  • 27 अप्रैल: 237 (9 राजनयिक शामिल)

पंजाब में 235 पाक नागरिक मौजूद

पंजाब पुलिस के अनुसार, राज्य में 235 पाकिस्तानी नागरिक वीजा पर रह रहे हैं। डीजीपी गौरव यादव ने इस बाबत चेतावनी दी है कि सरकार के आदेश के अनुसार, यदि ये लोग आज तय समय सीमा तक भारत नहीं छोड़ते, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है

कानूनी प्रावधान: 3 साल की जेल या ₹3 लाख का जुर्माना

भारत सरकार ने रविवार शाम को नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया है कि:

  • तय डेडलाइन के बाद भी जो पाक नागरिक भारत में रहेगा,

  • उसे गिरफ्तार कर Foreigners Act के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

  • सज़ा के रूप में तीन साल की जेल, ₹3 लाख तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ी सख्ती

23 अप्रैल को हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए थे और 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। हालांकि यात्रा और दूरी को देखते हुए पहले 27 अप्रैल, फिर 29 अप्रैल तक की छूट दी गई।

आज शाम तक यह भी साफ हो जाएगा कि क्या सरकार समयसीमा में एक और बार विस्तार करेगी या अंतिम निर्णय पर कायम रहेगी।

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