कुख्यात गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया एक और मामले में बरी, 19 मामलों में मिली छूट

कुख्यात गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया एक और मामले में बरी, 19 मामलों में मिली छूट

कुख्यात गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया को एक और मामले में बरी कर दिया गया है। एडीशनल सेशन जज की अदालत ने इस फैसले को सुनाया। यह मामला मत्तेवाल पुलिस द्वारा दिसंबर 2012 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

मामला और अदालत का फैसला:

वकील अमनदीप सिंह पहवा के अनुसार, मत्तेवाल पुलिस ने 2012 में जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने दावा किया था कि जग्गू के खुलासे के आधार पर 700 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। हालांकि, पुलिस अदालत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, जिससे आरोप सिद्ध हो सके। अदालत ने प्रस्तुत किए गए सबूतों में खामियों के कारण जग्गू भगवानपुरिया को बरी कर दिया।

झूठे आरोपों का आरोप:

वकील ने यह भी कहा कि यह मामला झूठी कहानी के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कई कमियां पाई गईं। अदालत ने इन खामियों के चलते जग्गू भगवानपुरिया को निर्दोष करार दिया।

पिछले मामले में बरी:

इसके अलावा, सितंबर 2014 में अमृतसर ग्रामीण पुलिस और जग्गू भगवानपुरिया के बीच सोहियां कलां गांव (मजीठा थाना क्षेत्र) में हुई मुठभेड़ के मामले में भी वह बरी हो चुका है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने उज्बेकिस्तान की महिला दिलनोजा को गिरफ्तार किया था, लेकिन जग्गू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था।

अब तक के बरी होने के मामले:

अब तक, जग्गू भगवानपुरिया को करीब 19 आपराधिक मामलों में बरी किया जा चुका है। उन पर 70 के करीब मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। हालांकि, उसके खिलाफ अभी भी कई आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनकी पुलिस जांच जारी है।

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