खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह दो दिन के पुलिस रिमांड पर, कोर्ट ने मांगी गई 10 दिन की रिमांड नहीं दी मंजूरी
जालंधर, 30 सितंबर 2025: पंजाब के जालंधर जिले के हल्का नकोदर की अदालत ने खालिस्तान समर्थक और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। उन्हें सोमवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिमरनजीत कौर की अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने मांगा था 10 दिन का रिमांड
पुलिस ने अदालत में दलील देते हुए 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, ताकि आरोपी से गहन पूछताछ की जा सके। लेकिन बचाव पक्ष की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड ही मंजूर किया।
पहले से बठिंडा जेल में थे बंद
हरजीत सिंह पहले से ही बठिंडा जेल में किसी अन्य मामले में बंद थे। अदालत में पेशी के लिए उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। इस केस में एक अन्य आरोपी हरप्रीत सिंह भी पहले से बठिंडा जेल में बंद है। वहीं, मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल (असम) में रखा गया है।
20 मार्च 2023 की घटना
पुलिस के अनुसार, यह मामला 20 मार्च 2023 का है। आरोप है कि हरजीत सिंह, हरप्रीत सिंह और अमृतपाल सिंह का हवाला देकर कुछ लोग पिस्तौल की नोक पर एक घर में घुस गए और लोगों को डरा-धमका कर वहीं रहने लगे। इस संबंध में थाना मेहतपुर में केस दर्ज किया गया था।
इन धाराओं में दर्ज है केस
इस मामले में आरोपियों पर IPC की धारा 449 (घर में घुसना), 342 (ग़ैरक़ानूनी रूप से बंधक बनाना), 506 (धमकी देना), 34 (साझा अपराध) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत केस दर्ज किया गया है।
अगली पेशी से पहले पूछताछ तेज
नकोदर पुलिस अब हरजीत सिंह से दो दिन की रिमांड अवधि में पूछताछ कर रही है। यह जांच अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों की गतिविधियों को लेकर अहम मानी जा रही है।