फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 1 नवंबर से 5 लाख वाहनों को मिलेगा फ्यूल नहीं, CAQM के आदेश

फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 1 नवंबर से 5 लाख वाहनों को मिलेगा फ्यूल नहीं, CAQM के आदेश

हाईवे पर दौड़ते वाहन - Dainik Bhaskar

फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 1 नवंबर से 5 लाख वाहनों को फ्यूल नहीं मिल पाएगा। यह कदम केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत लिया जा रहा है। इस नियम के तहत, 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल की सप्लाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस इन वाहनों को सड़क से जब्त भी करेगी।

दिल्ली में लागू हुआ नियम, उठा विवाद

दिल्ली में यह नियम पहले 1 जुलाई से लागू किया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पर विरोध जताया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने CAQM को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस नियम को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि यह पॉलिसी ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, और जब तक यह नियम पूरे NCR में लागू नहीं होता, तब तक दिल्ली में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

दिल्ली सरकार का यह तर्क है कि यह नियम दिल्ली के ही वाहनों पर लागू करना अनुचित है, जब तक कि यह पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में समान रूप से लागू न किया जाए।

आगे की कार्यवाही

1 नवंबर से यह नियम लागू होते ही फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में ऐसे पुराने वाहनों के मालिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन वाहनों को सड़क पर चलने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा।

यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि पुराने वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है।

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