बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर फिर नहीं हो सका फैसला, अब 12 अगस्त को होगी सुनवाई

बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर फिर नहीं हो सका फैसला, अब 12 अगस्त को होगी सुनवाई

पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को सुनवाई आज भी कोई राहत नहीं मिली है। - Dainik Bhaskar

मोहाली, 11 अगस्त 2025:
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर आज मोहाली अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। करीब डेढ़ घंटे तक चली बहस के बावजूद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की है। इस दौरान मजीठिया की पत्नी और विधायक गनीव कौर भी कोर्ट में मौजूद रहीं।

मजीठिया को 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी अमृतसर स्थित उनके घर से की गई थी। विजिलेंस जांच में यह दावा किया गया है कि मजीठिया की संपत्ति का दायरा पंजाब से बाहर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक, हिमाचल में जमीन, यूपी के गोरखपुर में एक शुगर मिल और दिल्ली में फार्महाउस होने की जानकारी मिली है। इन तमाम संपत्तियों और दस्तावेजों को केस के चालान में शामिल किया जाएगा।

इस केस में अब तक छह लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें पंजाब के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल हैं। उन्हीं के कार्यकाल में मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह और चार अन्य लोगों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कभी मजीठिया के करीबी माने जाते थे।

मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह पूरा मामला एक राजनीतिक साजिश और ड्रामा है तथा इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं, विजिलेंस ब्यूरो का कहना है कि उनके पास मजीठिया की बेनामी संपत्तियों और आय के कई ठोस दस्तावेजी सबूत हैं।

अब सबकी नजरें 12 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें यह तय हो सकता है कि मजीठिया को राहत मिलेगी या नहीं।

Leave a Comment

और पढ़ें