लुधियाना उपचुनाव में AAP नेता संजीव अरोड़ा के खिलाफ याचिका, आज हाईकोर्ट में सुनवाई

लुधियाना/चंडीगढ़: लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए हालिया उपचुनाव में विजयी रहे आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार और राज्य मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ लुधियाना निवासी जसविंदर सिंह मल्ही ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई आज, 13 अगस्त को होनी है।
क्या हैं आरोप?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि:
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संजीव अरोड़ा ने नामांकन के दौरान कई अहम जानकारियां छुपाईं।
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उन्होंने निर्धारित सीमा (₹40 लाख) से कहीं अधिक चुनावी खर्च किया।
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आय की जानकारी सही तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई।
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चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया।
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अवैध प्रचार और भ्रष्ट आचरण की रणनीतियों का इस्तेमाल हुआ।
वकीलों ने पेश किए दस्तावेजी सबूत
डॉ. जसविंदर मल्ही के वकीलों ने कोर्ट में दस्तावेजी सबूत पेश करते हुए कहा कि यह केवल खर्च छिपाने का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल उठाता है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है और यह याचिका जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से दायर की गई है।
उपचुनाव की पृष्ठभूमि
लुधियाना पश्चिम सीट पर 19 जून 2025 को उपचुनाव कराया गया था। यह सीट AAP विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत के बाद खाली हुई थी। इस उपचुनाव में:
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AAP ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा।
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कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को टिकट दिया, जो 2012 और 2017 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं।
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अकाली दल से एडवोकेट परउपकार सिंह घुम्मन, और भाजपा से RSS पृष्ठभूमि वाले जीवन गुप्ता मैदान में थे।










