सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी जस्टिस के रूप में नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी जस्टिस के रूप में नियुक्ति

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। - Dainik Bhaskar

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसमें दो महिला जज भी शामिल हैं। यह सिफारिश 19 मार्च को हुई कॉलेजियम की बैठक में मंजूर की गई।

न्यायालयों में महिला भागीदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन न्यायाधीशों के नाम स्थायी जस्टिस के रूप में नियुक्ति के लिए सुझाए गए हैं, वे हैं:

  1. जस्टिस सुमीत गोयल

  2. जस्टिस सुदीप्ति शर्मा

  3. जस्टिस कीर्ति सिंह

इनमें से जस्टिस सुदीप्ति शर्मा और जस्टिस कीर्ति सिंह की नियुक्ति से महिलाओं की भागीदारी को और मजबूती मिलेगी, जो न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अब, इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इन न्यायाधीशों की आधिकारिक नियुक्ति अधिसूचित की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वह संस्था है जो देशभर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति की सिफारिश करती है।

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