सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ी राहत, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन पदों पर जारी रहेंगी नियुक्तियां

सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ी राहत, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन पदों पर जारी रहेंगी नियुक्तियां

हरजोत सिंह बैंस। - Dainik Bhaskar

पंजाब सरकार को 1158 सहायक प्रोफेसर और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सरकार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मांग की गई थी कि नई भर्ती पूरी होने तक इन पदों पर नियुक्तियां जारी रखने की अनुमति दी जाए।

शिक्षा मंत्री हरजीत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस फैसले से सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 1158 भर्तियों को बचाने के लिए समीक्षा याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया में है और अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।

पृष्ठभूमि

  • 24 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती रद्द कर दी थी।

  • इससे पहले अगस्त 2021 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को नियमों के उल्लंघन के चलते खारिज कर दिया था।

  • सरकार डबल बेंच में गई, जहां सितंबर 2024 में उसे राहत मिल गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।

  • इन नियुक्तियों में से 484 उम्मीदवार पहले ही जॉइन कर चुके थे, लेकिन पोस्टिंग और वेतन नहीं मिल रहा था।

सरकार की दलील

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया, तो कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी। इसलिए नई भर्ती पूरी होने तक मौजूदा नियुक्तियां जारी रखने की अनुमति दी जाए। अदालत ने इस दलील को स्वीकार कर लिया।

इस फैसले से जहां शिक्षकों को अस्थायी राहत मिली है, वहीं सरकार अब स्थायी समाधान के लिए समीक्षा याचिका पर दांव लगाएगी।

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