हरियाणा सरकार का नया आदेश: अनुबंधित कर्मचारियों के लिए चिंता की लहर

चंडीगढ़, 12 अप्रैल – हरियाणा सरकार के एक नए आदेश ने राज्य के अनुबंधित कर्मचारियों में चिंता पैदा कर दी है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 3 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से हुई है, उन्हें अब “सेवा सुरक्षा” का लाभ नहीं मिलेगा, अगर वे हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (जॉब सिक्योरिटी) एक्ट, 2024 के तहत कवर नहीं आते। इस आदेश के बाद, कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 15 अगस्त 2019 के बाद हुई थी।
मुख्य बिंदु:
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रिक्त पदों की स्थिति में कर्मचारियों की छंटनी:
सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि जिन विभागों, बोर्डों और निगमों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं, वहां पहले से काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (FIFO) के सिद्धांत को लागू किया जाएगा, यानी जिन कर्मचारियों की सेवा सबसे कम अवधि की होगी, उन्हें पहले हटाया जाएगा। -
15 अगस्त 2019 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का लाभ:
जो कर्मचारी 15 अगस्त, 2019 से पहले एचकेआरएनएल या आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से मुक्त नहीं किया जाएगा। इन कर्मचारियों को हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा, और उनके मामलों पर संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा। -
नए ग्रुप सी कर्मचारियों की भर्ती:
हरियाणा सरकार हाल ही में ग्रुप सी कर्मचारियों की भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) आयोजित कर रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नए कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है, जबकि पुरानी नियुक्तियों को समायोजित करने की प्रक्रिया जारी है।










