हिमाचल प्रदेश: मणिकर्ण घाटी विवाद में होटल कारोबारी अमन सूद पर समन जारी, सार्वजनिक शांति भंग का आरोप
हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी में हुए विवाद के मामले में सार्वजनिक शांति और धार्मिक सौहार्द्र भंग करने के आरोप में होटल कारोबारी अमन सूद के खिलाफ समन जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कुल्लू की कोर्ट ने अमन सूद पर कार्रवाई शुरू की है। उन्हें 24 मार्च 2025 को सुबह 11:00 बजे एसडीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। समन में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि वे निर्धारित समय पर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब कुल्लू में सिख पर्यटकों द्वारा लगाए गए झंडों को हटाने की घटना हुई थी। इस घटना के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विवाद भड़क उठा। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी और हिमाचल प्रदेश सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की थी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बीएनएसएस 2023 की धारा 126/169 के तहत अमन सूद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके कृत्य से मणिकर्ण घाटी की सार्वजनिक शांति और धार्मिक सौहार्द्र भंग हुआ है।
इस विवाद के बाद पंजाब में हिमाचल रोडवेज की बसों पर हमले की घटनाएं भी सामने आई हैं। खरड़ में एक हिमाचल रोडवेज की बस पर हमला हुआ, जिसमें बस के शीशे तोड़ दिए गए। ड्राइवर और कंडक्टर के अनुसार, दो अज्ञात व्यक्तियों ने बस को रोका और शीशे तोड़कर फरार हो गए। इसके बाद सरहिंद में चंबा से दिल्ली जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस पर भी हमला हुआ, जिसमें खिड़की पर भारी वस्तु फेंकी गई।
इन घटनाओं के बाद, हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर सिख संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और धरने की चेतावनी दी है। इससे दोनों राज्यों की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और दोनों राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।