शिमला: मस्जिद के निर्माण को लेकर नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले पर जिला अदालत में सुनवाई 18 नवंबर को

शिमला: मस्जिद के निर्माण को लेकर नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले पर जिला अदालत में सुनवाई 18 नवंबर को

शिमला के संजौली मस्जिद के निर्माण से जुड़ी विवादित याचिका में जिला अदालत में अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद के तीन मंजिलों को हटाने का आदेश जारी किया गया था।

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने तीन मंजिलों को हटाने की पेशकश की थी, लेकिन वह इसके लिए अधिकृत नहीं थे। मामले में अधिवक्ता विश्व भूषण ने बताया कि सोमवार को अदालत में मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी, और उन्होंने अदालत से बहस के लिए और वक्त मांगा है।

वहीं, संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से अधिवक्ता जगत पाल ने अदालत में 25 पन्नों का आर्गुमेंट पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला नगर निगम शिमला और वक्फ बोर्ड के बीच चल रहा है, और नगर निगम शिमला की अनुमति के बिना निर्माण संभव नहीं था। जगत पाल ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया कि उन्होंने निर्माण के लिए अनुमति ली थी, लेकिन बाद में उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, और नगर निगम की अदालत में जो कुछ हुआ, वह अदालत के समक्ष रखा गया है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को जिला अदालत में होगी, जहां मुस्लिम पक्ष की मुख्य याचिका पर बहस की जाएगी।

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