चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी राम गोपाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो सप्ताह में एसपी पद पर प्रमोशन का आदेश
चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी राम गोपाल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने प्रशासन की अपील खारिज करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर एसपी पद पर प्रमोशन देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, वह इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में पहले डिप्टी कमांडेंट के रूप में नियुक्त होंगे।
यह मामला 2017 से जुड़ा हुआ है, जब राम गोपाल ने चंडीगढ़ प्रशासन की नीति के तहत डीएसपी से एसपी पद पर प्रमोशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन ने 2018 में यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इसके लिए कोई स्वीकृत पद नहीं है। इसके बाद, राम गोपाल ने इस निर्णय को केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) में चुनौती दी, जहां 2020 में फैसला राम गोपाल के पक्ष में आया।
कैट ने प्रशासन को आदेश दिया था कि राम गोपाल को दो महीने के भीतर एसपी पद पर प्रमोट किया जाए और उन्हें आईआरबी में डिप्टी कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही, प्रशासन को बकाया वेतन, वरिष्ठता और अन्य लाभ भी देने के आदेश दिए थे। प्रशासन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया।
राम गोपाल ने खेल कोटे से 1991 में एएसआई के रूप में चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होकर लंबे संघर्ष के बाद डीएसपी पद पाया। उनकी यह लड़ाई अब हाईकोर्ट के आदेश के साथ समाप्त हुई है और अब प्रशासन को एसपी पद पर उनका प्रमोशन और लंबित लाभ देने होंगे।