पंजाब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, नए टैरिफ से होगा वित्तीय बोझ कम

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जानकारी दी कि पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नई टैरिफ दरों से उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
मुख्य बिंदु:
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स्थिर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं: नए टैरिफ निर्णय के तहत किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के स्थिर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
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स्लैब में बदलाव: डोमेस्टिक सप्लाई (डीएस) और नॉन-रेजिडेंशियल सप्लाई (एनआरएस) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा तीन स्लैब को घटाकर दो स्लैब किया गया है, जिससे बिल भुगतान में आसानी होगी।
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एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए राहत:
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20 किलोवाट तक के लोड वाले एनआरएस उपभोक्ताओं को 500 यूनिट तक की खपत पर प्रति यूनिट 2 पैसे की छूट दी गई है।
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500 यूनिट तक खपत करने वाले एनआरएस उपभोक्ताओं का बिल लगभग 110 रुपए प्रति माह कम होगा।
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उद्योगों के लिए राहत: घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों के लिए भी अनुकूल टैरिफ नीति अपनाई गई है और किसी भी प्रकार के सरचार्ज में वृद्धि नहीं की गई है।
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सिंगल प्वाइंट सप्लाई में राहत:
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रिहायशी कॉलोनियों, बहुमंजिला आवासीय परिसरों और सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटियों को सिंगल प्वाइंट सप्लाई की सुविधा दी गई है।
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स्थिर शुल्क को 140 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा से घटाकर 130 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा कर दिया गया है।
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परिवर्तनीय शुल्क को 6.96 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा से घटाकर 6.75 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा किया गया है।
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600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पूर्व की तरह जारी रहेगी।










