सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की नई सब्जी मंडी के शोरूमों की ई-ऑक्शन पर लगाई रोक
चंडीगढ़ के सेक्टर-39 की नई सब्जी मंडी में शोरूमों की ई-ऑक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक आढ़ती एसोसिएशन की याचिका पर लगाई गई, जिसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। एसोसिएशन का आरोप था कि सेक्टर-26 से सेक्टर-39 में शिफ्ट होने वाले आढ़तियों को बिना नीलामी के सीधे जगह दी जानी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ई-ऑक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। तब तक शोरूमों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
इससे पहले, सेक्टर-39 में बनी नई मंडी के लिए पहली नीलामी प्रक्रिया सोमवार को पूरी हुई थी, जिसमें 23 एससीओ और शॉप कम फ्लैट (SCF) साइट्स को नीलामी के लिए रखा गया था। इनमें से 16 साइट्स के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा हुआ था, और कुल 12 साइटें बेची गईं। इस प्रक्रिया से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड को 45 करोड़ रुपए की कमाई हुई।
नीलामी के दौरान, एक साइट के लिए सबसे ऊंची बोली 3.88 करोड़ रुपए लगी, जबकि लीज होल्ड बेस पर खरीदारों का रिस्पांस अपेक्षाकृत कम था। प्रशासन इसे संतोषजनक मान रहा है, क्योंकि अभी कुल 92 साइट्स की नीलामी होनी बाकी है।