इस्लामाबाद: पाकिस्तान के एक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को राहत दे दी है. दरअसल, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सोमवार को फैसला सुनाते हुए सजा को निलंबित कर दिया. आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी. मालूम हो कि इस साल देश में हुए चुनाव में इमरान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीट जीती थी.
सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने तोशाखाना मामले में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की सजा निलंबित कर दी. आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी. मालूम हो कि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है.
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तोशखाना, जो एक फ़ारसी शब्द है, जिसका अर्थ है “खजाना घर”. इसको नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत सरकारी अधिकारी (प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति) इसकी कीमत चुकाने के बाद ही अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले उपहार जमा किया सरकारी खजाने में जमा करना होता है. खान और उनकी पत्नी पर आरोप लगा है कि वे दोनों कार्यकाल के दौरान उपहार को या तो जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इनको काफी कम कीमत पर खरीद लिया था.
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FIRST PUBLISHED : April 1, 2024, 16:58 IST










