हरियाणा: 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों को बड़ी राहत, शिक्षा निदेशालय ने रिवर्सन ऑर्डर पर लगाई रोक

हरियाणा: 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों को बड़ी राहत, शिक्षा निदेशालय ने रिवर्सन ऑर्डर पर लगाई रोक

हरियाणा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। - Dainik Bhaskar

चंडीगढ़, 2 जुलाई 2025:
हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSE) ने 27 मई को जारी किए गए प्रत्यावर्तन आदेश (Reversion Order) पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस निर्णय से प्रदेश भर के 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों (ESHM) को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें कथित रूप से पात्रता मानदंडों में छूट देकर पदोन्नति मिलने के कारण उनके पुराने पदों पर वापस भेजने का आदेश दिया गया था।

आपत्तियों के बाद फैसला बदला

शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला प्रभावित हेडमास्टरों द्वारा की गई आपत्तियों और अभ्यावेदनों को गंभीरता से लेते हुए किया है। निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश दिए हैं कि जब तक विभाग की तरफ से कोई नया आदेश नहीं आता, तब तक इस मामले में कोई भी आगे की कार्रवाई न की जाए। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है

क्या था 27 मई का आदेश?

27 मई को जारी आदेशों में कहा गया था कि कुछ SC-BC वर्ग के उम्मीदवारों को बीए अंकों में 5% की छूट दी गई थी, जो कि पदोन्नति के लिए वैध नहीं थी। यह छूट मुख्य सचिव द्वारा 16 जुलाई 2014 को जारी निर्देशों के आधार पर दी गई थी, जो दरअसल केवल शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मान्य थी — न कि सरकारी विभागों में पदोन्नति के लिए।

मुख्य सचिव का स्पष्टीकरण

मुख्य सचिव कार्यालय ने स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्गों को अंकों में छूट सीधी भर्ती के दौरान दी जा सकती है, वह भी तब जब पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों। पदोन्नति की प्रक्रिया में ऐसी कोई छूट मान्य नहीं है। इसी आधार पर एक कमेटी द्वारा पदोन्नत किए गए मामलों की समीक्षा की गई और पाया गया कि कई उम्मीदवारों को गलत तरीके से पदोन्नत किया गया

आगे की स्थिति

इस निर्णय से अब तक सेवा में कार्यरत हेडमास्टरों को फिलहाल राहत मिल गई है। हालांकि, शिक्षा निदेशालय ने यह भी कहा है कि मामले की गहराई से जांच जारी है, और अंतिम निर्णय आने तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा

जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके मामलों में वेतन पुनर्निर्धारण (pay re-fixation) किया जाएगा, प्रत्यावर्तन लागू नहीं होगा।

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