आय से अधिक संपत्ति मामला: बिक्रम मजीठिया को जमानत पर राहत नहीं, अगली सुनवाई 13 अगस्त को

चंडीगढ़/अमृतसर, 12 अगस्त 2025 — शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में फिलहाल जमानत पर राहत नहीं मिली है। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
वहीं, नाभा जेल में बैरक बदलने की मांग को लेकर मजीठिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की गई है।
25 जून को हुई थी गिरफ्तारी
विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। मामले की जांच का दायरा इस बार पंजाब से बाहर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है।
जांच एजेंसियों के अनुसार:
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हिमाचल में मजीठिया के नाम जमीन
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यूपी के गोरखपुर में शुगर मिल
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दिल्ली में फॉर्म हाउस होने की जानकारी मिली है
इन तमाम ठिकानों से जुटाई गई जानकारी को चार्जशीट (चालान) का हिस्सा बनाया जा रहा है।
जांच में दर्ज हुए कई बड़े नामों के बयान
इस मामले में छह लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें:
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पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय (जिनके कार्यकाल में मजीठिया पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था)
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ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह
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और मजीठिया के पूर्व करीबी माने जाने वाले चार अन्य व्यक्ति शामिल हैं।










