AAP विधायक मनजिंदर सिंह को आज तरनतारन कोर्ट सुनाएगी सजा, 12 साल पुराने मारपीट और छेड़छाड़ मामले में हो चुके हैं दोषी करार

पंजाब की राजनीति में एक अहम मोड़ उस समय आया जब आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया गया। आज तरनतारन की अदालत उन्हें सजा सुनाने वाली है। अदालत ने 10 सितंबर को उन्हें दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2013 का है, जब मनजिंदर सिंह पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे। आरोप है कि एक शादी समारोह में शामिल होने आई दलित युवती के साथ उन्होंने और अन्य टैक्सी ड्राइवरों ने मारपीट और छेड़छाड़ की थी। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।
दोषी करार हुए अन्य पुलिसकर्मी भी
इस मामले में मनजिंदर सिंह के अलावा 5 पुलिसकर्मियों —
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दविंदर कुमार,
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सारज सिंह,
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अश्वनी कुमार,
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तरसेम सिंह,
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और हरजिंदर सिंह — को भी कोर्ट ने दोषी पाया है।










