AAP विधायक मनजिंदर सिंह को आज तरनतारन कोर्ट सुनाएगी सजा, 12 साल पुराने मारपीट और छेड़छाड़ मामले में हो चुके हैं दोषी करार

AAP विधायक मनजिंदर सिंह को आज तरनतारन कोर्ट सुनाएगी सजा, 12 साल पुराने मारपीट और छेड़छाड़ मामले में हो चुके हैं दोषी करार

महिला से मारपीट का फाइल फोटो। इनसेट में विधायक मनजिंदर सिंह की फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar

पंजाब की राजनीति में एक अहम मोड़ उस समय आया जब आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया गया। आज तरनतारन की अदालत उन्हें सजा सुनाने वाली है। अदालत ने 10 सितंबर को उन्हें दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2013 का है, जब मनजिंदर सिंह पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे। आरोप है कि एक शादी समारोह में शामिल होने आई दलित युवती के साथ उन्होंने और अन्य टैक्सी ड्राइवरों ने मारपीट और छेड़छाड़ की थी। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।

दोषी करार हुए अन्य पुलिसकर्मी भी

इस मामले में मनजिंदर सिंह के अलावा 5 पुलिसकर्मियों

  • दविंदर कुमार,

  • सारज सिंह,

  • अश्वनी कुमार,

  • तरसेम सिंह,

  • और हरजिंदर सिंह — को भी कोर्ट ने दोषी पाया है।

हालांकि, गगनदीप सिंह, नरिंदरजीत सिंह, और गुरदीप राज को कोर्ट ने अभी ज्यूडिशियल हिरासत में नहीं भेजा है, लेकिन उन्हें आज ही अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

क्या बोले वकील?

विधायक मनजिंदर सिंह के वकील ने बताया कि मामला दलित युवती से मारपीट से जुड़ा है, और वे कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।


राजनीतिक असर

AAP विधायक पर इस तरह का गंभीर आपराधिक मामला और दोषसिद्धि पार्टी की छवि पर असर डाल सकती है। आने वाले दिनों में पार्टी की प्रतिक्रिया और कानूनी प्रक्रिया की दिशा पर सबकी निगाहें होंगी।

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