Government Cuts Windfall Tax On Domestically Produced Crude Oil Effective From 1 May – सरकार ने घरेलू Crude Oil पर Windfall Tax घटाया, ATF-Petrol-Diesel पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य

सरकार ने घरेलू Crude Oil पर Windfall Tax घटाया, ATF-Petrol-Diesel पर एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य

Windfall Profit Tax Cut: बता दें कि डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है.

नई दिल्ली:

सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल  (Domestic Crude Oil) पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) को बुधवार से 9,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर दिया है. यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है. 

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आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है. नई दरें एक मई से प्रभावी होंगी.

भारत ने पहली बार एक जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था. इसके साथ ही वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कम्पनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं.

तेल की पिछले दो सप्ताहों की औसत कीमतों के आधार पर कर दरों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती है. बता दें कि जमीन एवं समुद्र के भीतर से निकाले गए कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है. 

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