कुल्हड़ पिज्जा कपल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, गन कल्चर के आरोप में एफआईआर पर रोक
जालंधर के प्रसिद्ध कुल्हड़ पिज्जा कपल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है, जो गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में परेशान थे। हाईकोर्ट ने कपल की याचिका पर सुनवाई रोक दी और पंजाब सरकार को मामले में नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।
मामला:
कुल्हड़ पिज्जा कपल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके खिलाफ गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए। यह एफआईआर एक वीडियो के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें कपल ने एयर राइफल के साथ फोटो शेयर की थी। बाद में इस वीडियो को कपल ने डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब कपल ने कोर्ट से राहत की मांग की थी।
कुल्हड़ पिज्जा कपल की सफलता:
कुल्हड़ पिज्जा कपल ने जालंधर के भगवान वाल्मीकि चौक से बीआर अंबेडकर चौक (नकोदर चौक) के रास्ते पर देश में पहली बार कुल्हड़ में पिज्जा बनाने का अनोखा कदम उठाया था। इस नई पहल ने उन्हें और उनके व्यवसाय को काफी मशहूर किया। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और यह कपल पंजाब के साथ-साथ पूरे देश में चर्चित हो गया।
कपल की सफलता का प्रमुख कारण उनका अनूठा कुल्हड़ पिज्जा था, जो लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जब इस कपल की शादी हुई, तो उनके व्यवसाय ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी लोकप्रियता के कारण फूड ब्लॉगर्स भी उनके पिज्जा का जिक्र करने लगे, जिससे उनकी दुकान और व्यवसाय की पहचान बढ़ी।
विवाद:
हालांकि, कपल विवादों में तब आया जब उन्होंने एक एयर राइफल के साथ फोटो शेयर की, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इस वीडियो के कारण जालंधर सिटी पुलिस ने उनके खिलाफ गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली थी। हालांकि, कपल को थाने में ही जमानत मिल गई थी।
अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कपल को राहत दी है और सरकार से जवाब मांगा है कि क्या उनके खिलाफ की गई कार्रवाई उचित थी।