चंडीगढ़: सैलून की वादा खिलाफी और मारपीट पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, हर्जाना और ब्याज सहित भुगतान का आदेश

चंडीगढ़, 11 अगस्त — चंडीगढ़ के सेक्टर-21 स्थित विंडल लंदन सैलून को एक महिला ग्राहक से वादा खिलाफी करने और अपूर्ण सेवाएं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोषी पाया है। आयोग ने सैलून को ग्राहक को ₹1,200 की मूल राशि 9% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने और ₹3,500 का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश एक्स पार्टी (एकतरफा) तौर पर तब सुनाया गया, जब सैलून की ओर से आयोग में कोई पेश नहीं हुआ।
मामला क्या है?
सेक्टर-19 निवासी उषा उर्फ मानसी ने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने 25 अक्टूबर 2023 और 22 मई 2024 को सैलून से दो पैकेज, प्रत्येक ₹2,400 के खरीदे थे। इन पैकेजों में 36 ब्यूटी सेवाएं (जैसे मेनीक्योर, पेडीक्योर, हेयरकट, स्पा, वैक्सिंग और हेयर कलरिंग) शामिल थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ 18 बार सेवाएं दी गईं।
इसके अलावा, 19 जुलाई 2024 को सैलून ने केराटिन स्मूथिंग, हेयर कलरिंग और स्पा का ₹5,000 का ऑफर दिया, जिसमें ₹4,100 की छूट का दावा किया गया। शिकायतकर्ता ने पैकेज खरीदा, लेकिन हेयर कलरिंग और स्पा की सेवाएं नहीं दी गईं।
जब वह 27 जुलाई को बाकी सेवाएं लेने पहुंचीं, तो सैलून ने हेयर कलरिंग के लिए दोबारा पैसा मांगा, जबकि यह पैकेज में पहले से शामिल था।
मारपीट और जेवर लूटने के आरोप
सबसे गंभीर आरोप यह है कि जब महिला ने विरोध किया, तो सैलून स्टाफ ने उससे मारपीट की और ₹50,000 की सोने की चेन और ₹5,000 की बालियां छीन लीं।
महिला ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आयोग का फैसला
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₹1,200 की राशि वापसी 9% वार्षिक ब्याज के साथ
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₹3,500 मानसिक उत्पीड़न व कोर्ट खर्च के लिए हर्जाना
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भविष्य में इस प्रकार की उपभोक्ता सेवा में लापरवाही न बरतने की चेतावनी










