पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के CET पोर्टल को फिर से खोलने की याचिका खारिज की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के CET पोर्टल को फिर से खोलने की याचिका खारिज की

चंडीगढ़: हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए दोबारा पोर्टल खोलने की याचिका मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। युवाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मांग की थी कि रजिस्ट्रेशन कर चुके कैंडिडेट्स के डेटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए पोर्टल फिर से खोला जाए।

सरकार की ओर से दिया गया जवाब

सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रमेंद्र चौहान ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि जिन कैंडिडेट्स ने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, उन्हें एग्जाम में राहत दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिन कैंडिडेट्स ने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट परीक्षा की आखिरी तारीख से पहले अप्लाई किया था, उनके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा, ताकि वे अपना सर्टिफिकेट सही कर सकें।

13 लाख से ज्यादा आवेदन

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने CET परीक्षा जुलाई में आयोजित करने की योजना बनाई है। इस परीक्षा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है।

कोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका खारिज कर दी, जिससे अब युवाओं को पोर्टल खुलवाने की उम्मीद नहीं रही। हालांकि, सरकार ने पहले ही उन कैंडिडेट्स के लिए राहत की घोषणा की है, जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे।

अब CET परीक्षा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और सरकार ने साफ किया है कि यह परीक्षा 13 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए आयोजित की जाएगी।

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