पटियाला नगर निगम चुनाव में स्थगित किए गए 7 वार्डों का मामला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला नगर निगम चुनाव में जिन 7 वार्डों के चुनाव स्थगित किए गए थे, उस पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चुनाव स्थगन के आदेश को खारिज कर दिया है। अब इन 7 वार्डों में जिन उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, वे अब अपने पद की शपथ ले सकेंगे। अदालत ने कहा कि अगर किसी को इस फैसले पर आपत्ति है, तो वह अपनी याचिका दाखिल कर सकता है।
यह मामला दिसंबर महीने में हुए नगर निगम चुनावों से जुड़ा है, जब एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। सरकार ने इस पर कहा था कि 7 वार्डों के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन स्टेट निर्वाचन आयोग ने बताया कि इन वार्डों के चुनाव बाद में कराए जाएंगे, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और विजेता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दिए जा चुके थे। इसके बाद अदालत ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया।
ऐसे हुआ था चुनाव
पटियाला नगर निगम में कुल 60 वार्ड थे। आम आदमी पार्टी ने 43 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस और भाजपा को 4-4 सीटें मिलीं और शिरोमणि अकाली दल के 2 उम्मीदवार विजयी हुए। 7 वार्डों के चुनाव स्थगित किए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, और इसके बाद पार्टी ने मेयर पद पर अपना उम्मीदवार नामित किया था।