प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
चंडीगढ़ | 22 अप्रैल 2025 पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए जांच जारी रखने की बात कही है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 मई निर्धारित की है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी और गिरफ्तारी पर रोक
कोर्ट ने आज की सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक को फिलहाल जारी रखने के आदेश दिए। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि “यदि आवश्यकता हो तो उचित नोटिस के बाद कार्रवाई की जा सकती है।” इससे स्पष्ट होता है कि मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और जांच एजेंसियां अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगी।
मामला क्या है?
प्रताप सिंह बाजवा ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि, “पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 इस्तेमाल हो चुके हैं और 32 अभी बाकी हैं।” इस बयान के बाद 13 अप्रैल को मोहाली के साइबर क्राइम थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद बाजवा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ भी हुई थी।
बाजवा ने हाईकोर्ट में इस एफआईआर को रद्द करने की याचिका दाखिल की थी और दावा किया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और यह पूरी कार्रवाई उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से की जा रही है।
कोर्ट की सलाह
इससे पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को “बयानबाजी से बचने” की सलाह भी दी थी और 22 अप्रैल तक बाजवा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज की सुनवाई में अदालत ने उसी रोक को आगे बढ़ा दिया है।
आगे क्या?
अब इस केस की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। तब तक जांच एजेंसियां मामले से जुड़ी जानकारियों की छानबीन करती रहेंगी और अदालत की निगरानी में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
यह मामला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसका असर पंजाब की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है।