बम वाले बयान पर हाईकोर्ट से बाजवा को राहत, 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक

बम वाले बयान पर हाईकोर्ट से बाजवा को राहत, 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक

चंडीगढ़, 16 अप्रैल 2025:
पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 22 अप्रैल तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

प्रताप सिंह बाजवा ने मोहाली के साइबर थाना में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है।

क्या कहा था बाजवा ने?
बाजवा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, “पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि 32 बाकी हैं।” उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। इसके बाद 13 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर जाकर उनसे पूछताछ की थी। उसी शाम मोहाली के साइबर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

राजनीति गरमाई
बाजवा के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में गर्माहट पैदा हो गई थी। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने उनके बयान को ‘भ्रामक और डर फैलाने वाला’ बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे एक जिम्मेदार विपक्षी नेता की सुरक्षा को लेकर चिंता बताने वाली टिप्पणी करार दिया।

अब हाईकोर्ट की रोक से बाजवा को अस्थायी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन यह मामला आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति को और गर्मा सकता है। अदालत में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

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