‘बहन होगी तेरी’ केस: धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में आज फिर सुनवाई, राजकुमार राव को मिली थी जमानत

‘बहन होगी तेरी’ केस: धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में आज फिर सुनवाई, राजकुमार राव को मिली थी जमानत

जालंधर कोर्ट में आज राज कुमार राव के केस में सुनवाई होगी। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

जालंधर, 30 जुलाई: अभिनेता राजकुमार राव, फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ (2017) के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप से जुड़े मामले में आज जालंधर की अदालत में फिर सुनवाई होगी। केस की आगामी कार्यवाही को लेकर अदालत में अहम बहस की संभावना है।

राजकुमार राव ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

सोमवार को राजकुमार राव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। वे करीब 4 बजे न्यायाधीश सृजन शुक्ला की अदालत पहुंचे, जहां उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि उन्हें पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पिछली सुनवाई में पेश न होने के चलते गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था, जिस कारण उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता ईशांत शर्मा द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ में एक सीन में राजकुमार राव द्वारा भगवान शिव के स्वरूप को चप्पल (स्लीपर) पहने हुए दिखाया गया, जिसे धार्मिक आस्था के खिलाफ माना गया। शिकायत में कहा गया कि यह दृश्य हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इस आधार पर साल 2017 में मामला दर्ज कराया गया था।

वकील ने दी सफाई, पता गलत होने से नहीं पहुंचे समन

राजकुमार राव की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील दर्शन सिंह दयाल ने बताया कि समन गलत पते पर भेजे जा रहे थे। शिकायत में उनका पता गुड़गांव बताया गया, जबकि वह मुंबई के अंधेरी में रहते हैं। इसी कारण पहले वे पेश नहीं हो पाए थे।

शिकायतकर्ता पक्ष की दलील

शिकायतकर्ता पक्ष ने इस मामले को धार्मिक आस्था से जुड़ा गंभीर मसला बताया है और कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उनका कहना है कि धार्मिक प्रतीकों को मजाक के रूप में दिखाना असहनीय है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है।

राजकुमार राव की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं

मामले को लेकर अब तक राजकुमार राव की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उनकी ओर से कानूनी कार्यवाही का सामना किया जा रहा है।

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