मोहाली: अनधिकृत कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट्स के मालिकों को मिली राहत, पंजीकरण में नहीं होगी समस्या

मोहाली: अनधिकृत कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट्स के मालिकों को मिली राहत, पंजीकरण में नहीं होगी समस्या

चंडीगढ़ से सटे मोहाली जिले में अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित 500 वर्ग गज तक के प्लॉट मालिकों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब इन प्लॉट मालिकों को रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने इस संबंध में जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला को नोडल अधिकारी नामित किया है। इसके अलावा, किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2219506 भी जारी किया गया है।

स्ट्रेटजी बनाई और अधिकारियों से मीटिंग की

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने इस मामले में अधिकारियों से मीटिंग की और कहा कि 1 दिसंबर 2024 से लागू होने वाला पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित भूखंडों के पंजीकरण के लिए राहत प्रदान करेगा। उन्होंने सभी तहसीलों और उप तहसीलों के उप रजिस्ट्रारों और संयुक्त उप रजिस्ट्रारों को इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।

फरवरी 2025 तक लागू रहेगी छूट

आवास एवं शहरी विकास और स्थानीय निकाय विभागों से एनओसी की छूट 28 फरवरी 2025 तक ही वैध रहेगी, इसलिए लाभार्थियों को 28 फरवरी 2025 से पहले या उसके अंत तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन का अधिकार

अधिसूचना के अनुसार, 31 जुलाई 2024 तक किसी अनधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के भूखंड के लिए स्टांप पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी या समझौता किया है, तो उस व्यक्ति को रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण करवाने का अधिकार होगा।

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