बेगूसराय. शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, जो किसी भी दो समाज में दो लोंगो से ही नहीं, बल्कि दो परिवार के बीच का नया रिश्ता होता है. हिंदू धर्म में स्त्री-पुरुष अग्नि को साक्षी मानकर घरवालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधते हैं. इसी तरह से अन्य धर्म के स्त्री-पुरुष अपनी रीति-रिवाज के अनुसार शादी करते हैं. लेकिन, क्या आपको पता है यह शादी कानूनी रूप से वैलिड नहीं होती है. कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए आपकी शादी का रजिस्टर्ड होने अनिवार्य है. शादी का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होता है.
सरकारी सुविधा के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य
अवर निबंधन कार्यालय के संजय सिंह ने बताया कि किसी भी सरकारी व्यवस्था का लाभ लेने के लिए विवाहित दंपति के पास शादी का सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है. उच्चतम न्यायालय ने भी इसे आवश्यक कर दिया गया है. दरअसल, शादी का सर्टिफिकेट एक इकोनॉमिक प्रमाण-पत्र है, जो इसे वैधानिक बनता है. यह सभी धर्म की शादी के लिए दोनों पक्षों से अनिवार्य कागजात है.
इसके इस्तेमाल की बात करें, तो शादी के बाद अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो फॉर्म के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लगाना ही होगा. इसके अलावा किसी भी प्रकार के कानूनी मामले में भी मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होता है. शादी के बाद कोई एक धोखा देकर भाग जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने में यह सर्टिफिकेट काम आएगा.
शादी के बाद कभी भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
बेगूसराय जिले में हर साल लगभग 7 हजार शादी होती है. इसके अनुपात में बहुत कम शादी का सरकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होता है. हालांकि, पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का कोई भी युवक-युवती विवाह के बाद इसे रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं समझता था. लेकिन इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में कुछ वृद्धि देखी गई है. दरअसल, विवाह रजिस्टर्ड कराने का प्रावधान पहले से ही है.
रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन की बात करें तो प्रेमी जोड़ा या पति-पत्नी को मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर एक फॉर्म भरना होता है. इस फॉर्म में एड्रेस प्रूफ, कपल का एज सर्टिफिकेट, दोनों का आधार कार्ड, दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो और शादी का जॉइंट फोटो अटैच करना होता है. अप्लाई करने के 30 दिनों के बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट उपल्ब्ध करा दिया जाता है.
Tags: Begusarai news, Bihar News, Local18
FIRST PUBLISHED : May 3, 2024, 14:13 IST










