हरियाणा ग्रुप-सी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला विवाद पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हरियाणा में ग्रुप-सी भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर उठे विवाद का समाधान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ दायर याचिका को पहले ही दिन खारिज कर दिया।
याचिका में क्या था दावा?
रोहतक के पवन कुमार समेत अन्य अभ्यर्थियों ने आयोग के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि इस फॉर्मूले के लागू होने से रिजल्ट प्रभावित होंगे और कई योग्य उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा।
हाईकोर्ट का फैसला
जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को गंभीरता से लेते हुए इसे खारिज कर दिया। इस फैसले को लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।
HSSC चेयरमैन का बयान
HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
“विगत दिनों अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वैध एवं न्यायसंगत है।”










